UPI से ₹2,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं लगेगा: सरकार ने किया साफ़
Posted on April 20, 2025 by Priti Kumari
सरकार ने शुक्रवार, 18 अप्रैल 2025 को साफ़ कर दिया कि ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर कोई भी GST (वस्तु एवं सेवा कर) लगाने की कोई योजना नहीं है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इन खबरों को “पूरी तरह झूठा, भ्रामक और बेबुनियाद” बताया है।
🔹 मंत्रालय ने कहा:
“फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।”
💡 UPI पर GST कब लगता है?
GST सिर्फ उन्हीं मामलों में लगता है जहाँ कोई चार्ज (जैसे Merchant Discount Rate – MDR) वसूला जाता है।
लेकिन, जनवरी 2020 से, सरकार ने व्यक्ति से व्यापारी (P2M) ट्रांजैक्शन पर MDR हटा दिया है।
इसलिए, UPI से होने वाले ऐसे ट्रांजैक्शनों पर कोई GST लागू नहीं होता।
📈 UPI का बढ़ता असर
- FY 2019-20 में: ₹21.3 लाख करोड़ का UPI ट्रांजैक्शन
- FY 2024-25 तक: ₹260.56 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन
यह तेज़ी से बढ़ता आंकड़ा दिखाता है कि देश में डिजिटल पेमेंट को लेकर जागरूकता और अपनाने की दर कितनी तेज़ है।
🤝 सरकार का डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
सरकार ने FY 2021-22 से एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है जिससे छोटे व्यापारियों को P2M ट्रांजैक्शन में सहूलियत मिलती है।
- 2022-23 में: ₹2,210 करोड़ इंसेंटिव दिए
- 2023-24 में: ₹3,631 करोड़ का भुगतान किया गया
यह दर्शाता है कि सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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